बाड़मेर ,04 सितंबर। बाड़मेर जिले मंे मोहर्रम के अवसर पर सांप्रदायिक सदभाव एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 से 13 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इसको लेकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी किए है।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक इस दौरान बाड़मेर जिले की सीमा मंे कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानांे पर विचरण नहीं करेगा एवं न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रांे का किसी भी प्रकार से प्रदर्शन करेगा। लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने मंे जमा करवाने के लिए विचरण पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियांे को धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक बंद डिब्बों, कांच की बोतलांे मंे भी लेकर नहीं चलेंगे और न ही इनका प्रयोग करेंगे। बाड़मेर जिले के बाजारांे एवं सड़कांे पर कोई व्यक्ति ऐसी कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, जिसके कारण किसी अन्य समुदाय या वर्ग के व्यक्तियांे को ठेस पहुंचे एवं न ही कोई व्यक्ति किसी की व्यवसाय मंे किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करेंगे। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियांे पर लागू नहीं होगा, जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए है। यह आदेश 7 सितंबर को प्रातः 7 बजे से लागू होकर 13 सितंबर को रात्रि 10 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक इस दौरान बाड़मेर जिले की सीमा मंे कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानांे पर विचरण नहीं करेगा एवं न ही ऐसे अस्त्र, शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रांे का किसी भी प्रकार से प्रदर्शन करेगा। लेकिन यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने मंे जमा करवाने के लिए विचरण पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियांे को धार्मिक परंपरा के अनुसार नियमान्तर्गत निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। विस्फोटक बंद डिब्बों, कांच की बोतलांे मंे भी लेकर नहीं चलेंगे और न ही इनका प्रयोग करेंगे। बाड़मेर जिले के बाजारांे एवं सड़कांे पर कोई व्यक्ति ऐसी कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, जिसके कारण किसी अन्य समुदाय या वर्ग के व्यक्तियांे को ठेस पहुंचे एवं न ही कोई व्यक्ति किसी की व्यवसाय मंे किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करेंगे। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियांे पर लागू नहीं होगा, जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए है। यह आदेश 7 सितंबर को प्रातः 7 बजे से लागू होकर 13 सितंबर को रात्रि 10 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावशील रहेगा।
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