बुधवार, 4 सितंबर 2019

मोहर्रम के दौरान मजिस्ट्रेट नियुक्त

बाड़मेर, 04 सितंबर। बाड़मेर जिले मंे मोहर्रम के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने दंड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 22 मंे प्रदत शक्तियांे का प्रयोग करते हुए पांच मजिस्ट्रेट नियुक्त किए है।
जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक उपखंड मजिस्ट्रेट बाड़मेर को बाड़मेर शहर मंे मोहर्रम ताजिया निकलने के स्थल से लेकर करबला स्थल तक, बालोतरा उपखंड मजिस्ट्रेट को बालोतरा शहर, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पचपदरा को पाटोदी ग्राम, उपखंड मजिस्ट्रेट सिवाना को सिवाना कस्बे, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समदड़ी को समदड़ी कस्बे मंे ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक कानून एवं शांति व्यवस्था रखने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इनको 08 सितंबर से पूर्व ताजिया निकलने के स्थान से करबला तक रास्ते का भ्रमण करने एवं रास्ते संबंधित कोई विवाद होने पर तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए है। इस दौरान किसी भी प्रकार की घटना की सूचना तत्काल जिला मुख्यालय पर स्थित नियंत्रण कक्ष 02982-222226 पर देने के निर्देश दिए गए है। संपूर्ण व्यवस्था के प्रभारी अपर जिला मजिस्ट्रेट होंगे।

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