जनसम्पर्क आयुक्त एवं सहकारिता रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के. पवन
ने दिए निर्देश
जनसंपर्क आयुक्त एवं सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार डॉ. नीरज के.पवन के मुताबिक राज्य सरकार ने ग्रामीणांे को स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की 500 सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ग्राम सेवा सहकारी समितियांे को सशक्त करने के लिए ई-मित्र खोलने का निर्णय लिया है। उन्हांेने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर ई-मित्र खोलने के लिए जमा होने वाली डिपोजिट राशि एवं पुलिस विभाग से जारी होने वाले चरित्र पत्र के बारे मंे रियायत दी गई है। उन्हांेने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक ग्रामीण को उसके घर के पास ही सभी सुविधाएं उपलब्घ करायी जाएं। इससे ग्रामीणों का समय एवं श्रम बचने के साथ दस्तावेज बनवाने में आसानी रहेगी। उनके मुताबिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गांवों के सशक्तिकरण के लिए उन्नत किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक जीएसएस पर ई-मित्र सेवा उपलब्घ रहेगी। इसके बाद ग्रामीणों को अपने काम के लिए उपखंड या तहसील मुख्यालय जाने के बजाय अपने गांव के ई-मित्र केन्द्र पर आवेदन करना होगा। इस केन्द्र पर निर्धारित शुल्क देकर जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन एवं समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन किया जा सकता है। ई-मित्र के माध्यम से ग्रामीण कृषि, ड्राईविंग लाइसेंस एवं अन्य कामों के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा।
ई-मित्र मंे यह सेवाएं होंगी उपलब्ध - कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न आवेदन, मोबाइल बिल, बिजली ,पानी के बिल, आस्क ए डॉक्टर, टेलीफोन बिल, मुख्यमंत्री जन आवास योजना आवेदन, सहकारिता विभाग योजनाओं के आवेदन, पशु पालन, ऊर्जा, जलदाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विभिन्न, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, श्रमिक कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य योजनाओं के आवेदन निर्धारित दरों पर किए जा सकेंगे।
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