बाड़मेर, 19 जुलाई। वार्षिक सत्यापन के अभाव मंे तीन वर्ष से बंद सामाजिक सुरक्षा पेंशन बायोमैट्रिक सत्यापन से शुरू हो जाएगी। इसके लिए ई-मित्र पर जाकर बायो मैट्रिक सत्यापन करवाना होगा।
कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन के ऐसे प्रकरण जिनमें किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की पेंशन वार्षिक सत्यापन के अभाव में रूकी हुई है, वे ई-मित्र कियोस्क या राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर आधार आधारित भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन कराये जाने पर उसे जीवित होने का प्रमाण-पत्र मानते हुए सत्यापन की तिथि को देय तीन वर्ष तक की अवधि की बकाया पेंशन राशि का भुगतान पोर्टल द्वारा स्वतः ही देय हो जायेगा। बारहठ ने बताया कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बंद पेंशन प्रकरण के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नियमों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि तीन वर्ष से अधिक अवधि के पात्र प्रकरण जिला कलक्टर की अनुशंषा के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयुपर को प्रेषित किए जाएगें तथा अनुमति प्राप्त होने पर बकाया राशि का भुगतान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से ऐसे लाभार्थी जिनको भामाशाह प्लेटफॉर्म से बायोमैट्रिक सत्यापन उपरान्त लाभ हस्तान्तरित किये जा रहे है। यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऐसे लाभार्थी द्वारा जो वर्ष में एक बार भी यदि राशन की दुकान पर स्वयं के बायोमैट्रिक सत्यापन उपरान्त राशन प्राप्त करता है, को जीवितता प्रमाण-पत्र के लिए अलग से बायोमैट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
कोषाधिकारी दिनेश बारहठ ने बताया कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यकता एवं तलाकशुदा पेंशन के ऐसे प्रकरण जिनमें किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर की पेंशन वार्षिक सत्यापन के अभाव में रूकी हुई है, वे ई-मित्र कियोस्क या राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर आधार आधारित भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन कराये जाने पर उसे जीवित होने का प्रमाण-पत्र मानते हुए सत्यापन की तिथि को देय तीन वर्ष तक की अवधि की बकाया पेंशन राशि का भुगतान पोर्टल द्वारा स्वतः ही देय हो जायेगा। बारहठ ने बताया कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बंद पेंशन प्रकरण के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नियमों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि तीन वर्ष से अधिक अवधि के पात्र प्रकरण जिला कलक्टर की अनुशंषा के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयुपर को प्रेषित किए जाएगें तथा अनुमति प्राप्त होने पर बकाया राशि का भुगतान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से ऐसे लाभार्थी जिनको भामाशाह प्लेटफॉर्म से बायोमैट्रिक सत्यापन उपरान्त लाभ हस्तान्तरित किये जा रहे है। यदि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के ऐसे लाभार्थी द्वारा जो वर्ष में एक बार भी यदि राशन की दुकान पर स्वयं के बायोमैट्रिक सत्यापन उपरान्त राशन प्राप्त करता है, को जीवितता प्रमाण-पत्र के लिए अलग से बायोमैट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।
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