सोमवार, 3 जून 2019

पट्टों पर स्टांप ड्यूटी में छूट की अवधि बढ़ाई, 31 जुलाई तक मिलेगा लाभ

बाड़मेर, 03 जून। राज्य सरकार,स्थानीय निकाय एवं राजकीय उपक्रम की ओर से आवंटित या बेची गई भूमि के पट्टों तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के तहत स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों की ओर से नियमन के पश्चात जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ अब एक 31 जुलाई 2019 तक मिल सकेगा। 
राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार रियायत की अवधि के दौरान जारी पट्टों पर देय स्टाम्प ड्यूटी इस अवधि के बाद जारी होने वाले पट्टों पर देय स्टाम्प ड्यूटी से अधिक नहीं होगी। साथ ही रियायत की अवधि के बाद निष्पादित पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी प्रतिफल की राशि के 50 प्रतिशत या सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत दोनों में से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। रियायत का लाभ उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन या रेफरेन्स के लिए लंबित तथा कलक्टर या अन्य न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन लंबित मामलों पर भी मिल सकेगा। लेकिन नियमानुसार भुगतान की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा।

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