शनिवार, 29 जून 2019

पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव रिक्त पदों के लिए मतदान रविवार 30 जून को


                बाड़मेर, 29 जून। बाड़मेर जिले मंे पंचायतीराज संस्थाआंे के रिक्त पदों पर उप चुनाव के लिए मतदान रविवार 30 जून को होगा। इसके लिए समुचित तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस दौरान संबंधित उप निर्वाचन क्षेत्रांे मंे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
                जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया कि बाड़मेर जिले मंे तीन पंचायत समिति सदस्यांे एवं 1 सरपंच के पद पर उप चुनाव के लिए रविवार को मतदान होगा। उन्हांेने बताया कि पंचायत समिति सदस्यांे के लिए कल्याणपुर की पंचायत समिति सदस्य संख्या 3 के लिए भांडियावास ग्राम पंचायत मंे वार्ड 1 से 7 एवं कुड़ी मंे वार्ड 5 से 9, गुड़ामालानी मंे पंचायत समिति सदस्य संख्या 16 के लिए ग्राम पंचायत नगर के वार्ड संख्या 1 से 5 एवं नया नगर ग्राम पंचायत मंे वार्ड संख्या 1 से 9 तथा सेड़वा पंचायत समिति मंे पंचायत समिति सदस्य संख्या 15 के लिए गंगासरा ग्राम पंचायत मंे वार्ड संख्या 8 तथा फागलिया ग्राम पंचायत मंे वार्ड संख्या 1 से 6 तथा 10 से 13 मंे उप चुनाव के लिए मतदान होगा। इसी तरह सिवाना पंचायत समिति की मोतीसरा ग्राम पंचायत मंे सरपंच पद के लिए संपूर्ण ग्राम पंचायत मंे मतदान होगा।  उन्हांेने बताया कि पंचायतीराज संस्थाआंे के उप चुनाव के लिए 30 जून को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान होगा। पंचायत समिति सदस्य के लिए दो जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना होगी। जबकि सरपंच पद के लिए मतगणना 30 जून को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। उन्हांेने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान के लिए मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी फोटो मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमोदित अन्य वैकल्पिक फोटो दस्तावेज साथ लाने होंगे। उप चुनाव के लिए मतदान इलेक्ट्रॅानिक वोंटिग मशीन से कराया जाएगा।
सूखा दिवस घोषितः जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने एक आदेश जारी कर पंचायत समिति सदस्यांे के उप चुनाव वाले क्षेत्रांे एवं इनसे लगते 5 किमी की परिधिय वाले क्षेत्रांे मंे 2 जुलाई को मतगणना समाप्ति एवं सरपंच के उप चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रांे तथा इनसे लगते 5 किमी की परिधिय वाले क्षेत्रांे मंे 30 जून को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया है। इस दौरान किसी भी प्रकार से मदिरा का विक्रय किया जाना, दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णतः निषेध रहेगा।

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