गुरुवार, 27 जून 2019

बाड़मेर मंे 2.14 लाख किसानांे ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मंे कराया पंजीयन

ई-मित्रांे पर आनलाइन पंजीयन करवाने वाले किसानांे को प्रति वर्ष मिलेंगे 6 हजार रूपए


बाड़मेर, 27 जून। बाड़मेर जिले मंे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 2 लाख 14 हजार किसानांे ने ऑनलाइन पंजीयन करवाया है। किसानांे के ऑनलाइन पंजीयन करवाने की प्रक्रिया जारी है।  पंजीयन करवाने वाले किसानों के बैंक खातांे मंे प्रति वर्ष तीन किश्तांे मंे छह हजार रूपए जमा होंगे।
जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध मंे जारी नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार अब दो हैक्टेयर से अधिक भूमि वाले काश्तकार भी योजना में पात्र होंगे। इसके लिए पात्र किसानांे को समीपवर्ती ई-मित्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ई-मित्र पर आवेदन ऑनलाइन करवाने के लिए बैंक खाता डायरी, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जमा बंदी, खेत खाता संख्या साथ लेकर जानी होगी। उन्हांेने बताया कि पूर्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उन्हीं किसानों को मिल रहा था, जिनके पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा भूमि नहीं थी। लेकिन अब केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2 हेक्टेयर तक राइडर समाप्त कर पात्र लोगों के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत भूमिहीन को छोड़कर अन्य किसानों के लिए इस योजना को लागू कर दिया है। उन्हांेने बताया कि इस योजना से अधिकाधिक किसानांे को लाभांवित करने के लिए उनके मोबाइल पर संदेश भी भिजवाया गया है। जिला कलक्ट गुप्ता ने समस्त उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं तहसीलदारों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं अधिकाधिक पात्र कृषकों से आवेदन करवाने के लिए समस्त पटवारियों, भू.अभिलेख निरीक्षकों एवं ग्राम विकास अधिकारियों को पाबंद करने के लिए निर्देशित किया है।
इनको नहीं मिलेगा फायदाः नई गाइडलाइन के अनुसार वर्तमान एवं पूर्व मंत्री, वर्तमान एवं पूर्व सांसद, विधायक, महापौर तथा जिला प्रमुखों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार के वेतन भोगी कर्मचारी एवं पेंशनर्स, बोर्ड, निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारी भी इसी श्रेणी में रखे गए हैं, लेकिन मल्टी टास्क स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों को योजना का फायदा मिलेगा। वहीं आयकर दाता किसान भी योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे। 

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