बाड़मेर,
15 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव 2019 के
अन्तर्गत निर्वाचन व्यय से संबंधी लेखो के संधारण के लिए बैठक व्यय पर्यवेक्षक
हामिद अंसारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कांफ्रेस हाल में आयोजित हुई। उन्हांेने
निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार लोकसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थियांे की ओर से किए
जाने वाले व्यय की प्रभावी मोनेटरिंग करने के निर्देष दिए।
इस दौरान व्यय पर्यवेक्षक हामिद अंसारी ने कहा
कि लोक सभा चुनाव के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी की अधिकतम व्यय सीमा राषि 70
लाख रूपए है। उन्हांेने कहा कि समस्त अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन तिथि से मतगणना
तिथि तक किए गए व्ययों का ब्योरा निर्धारित रजिस्टरों तथा प्रारूपों में संधारित
कर रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जारी कार्यक्रम अनुसार जांच, निरीक्षण
करवाया जाएगा। उन्हांेने कहा कि अभ्यर्थियों को निर्वाचन से संबंधित समस्त व्ययों
का भुगतान पृथक से खोले गए बैंक खाते के माध्यम से करना होगा। साथ ही 10
हजार रूपए से अधिक समस्त लेन देन, चैक, डीडी, आरटीजीएस के माध्यम से किए जाने है। इस अवसर पर
व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी नखतदान बारहठ ने व्यय अनुवीक्षण के संबंध
में समस्त पहलुओ पर विस्तार से प्रकाष डालते हुए बताया कि आदर्ष आचार संहिता की
पालना के साथ-साथ निर्वाचन व्यय से संबंधित समस्त प्रावधानों की पालना सुनिष्चित
की जानी है। उन्होंने निर्वाचन विभाग की ओर से घोषित अनुमत एवं गैर अनुमत व्ययों
के बारे में तथा जिला स्तर से निर्धारित व्यय दरो ंएवं लेखांकन की प्रक्रिया के
बारे में विस्तार से अवगत करवाया। कोषाधिकारी दिनेष बारहठ ने पीपीटी के माध्यम से
निर्वाचन व्यय से संबंधित समस्त प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में
अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचक अभिकर्त्ता, समस्त सहायक व्यय पर्यवेक्षक एवं समस्त लेखा दल
उपस्थित रहे।
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