बाड़मेर,
15 अप्रैल। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन
सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के परिपेक्ष्य मंे 27
अप्रैल को सांय बजे से 29 अप्रैल को सांय 6
बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया
कि पुनर्मतदान की स्थिति में पुनर्मतदान की घोषणा से मतदान की तिथि को सांय 6
बजे तक इसके अतिरिक्त जिले के जिन क्षेत्रांे मंे मतदान होगा, उन
मतदान क्षेत्रांे के बाहर की सीमावर्ती 3 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र तथा मतगणना दिवस
23 मई
को पूरे जिले मंे सूखा दिवस घोषि किया गयाा गया है। इस दौरान जिले मंे किसी भी
प्रकार से मदिरा का विक्रय किया जाना, दिया जाना अथवा वितरित किया जाना पूर्णतः निषेध
रहेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें