बाड़मेर,
22 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग के
निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार जिनके विरूद्ध कोई अपराधिक
मामले दर्ज हैं, तो उसकी घोषणा प्रिन्ट मीडिया में कम से कम तीन
बार अलग-अलग तारीखों में और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक स्तर पर
प्रचारित-प्रसारित करवाना अनिवार्य होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने बताया
कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को
अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख के बाद वाले दिन से लेकर मतदान की तारीख से
दो दिन पहले तक की अवधि में कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में अपने निर्वाचन
क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी। साथ ही
मतदान समाप्ति में निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक 3 बार अलग-अलग तिथियों में प्रसारित
करवानी होगी।
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