बाड़मेर,
21 फरवरी। राज्य
सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से विभिन्न प्रकरणों में दी जाने वाली सहायता
राशि में बढोतरी की है।
नए निर्देशां के अनुसार दुर्घटना में घायलों को
दी जाने वाली सहायता राशि 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए तथा दुर्घटना में मृत्यु पर आश्रितों को दी जाने
वाली सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है। इसी तरह
चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में राजकीय अस्पताल में उपचार करवाने पर दी जाने वाली
सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार रुपए की गई है। यह
सहायता राशि अनुमानित व्यय का 40 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए होगी। निजी
चिकित्सालय में उपचार करवाने पर सहायता राशि 60 हजार रुपए से बढ़ाकर 90 हजार रुपए की गई है। यह सहायता राशि अनुमानित व्यय का 30 प्रतिशत या अधिकतम 90 हजार रुपए देय होगी।
चिकित्सा सहायता के प्रकरणों में वार्षिक आय की सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है।
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