बाड़मेर, 10 जनवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,
नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार
बाड़मेर एवं चौहटन स्थित समस्त न्यायालयों में 12 जनवरी को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का अयोजन किया जाएगा।
तालुका विधिक सेवा समिति बाड़मेर के अध्यक्ष सुरेन्द्र खरे ने बताया कि 12 जनवरी को आयोजित होने
वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन और लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए
शमनीय दांडिक अपराधए अंतर्गत धारा एन.आई.एक्ट 138 ए पराक्राम्य विलेख अधिनियम, बैंक रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद व अन्य सिविल मामले किराया सुखाधिकार निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट
पालना दावे आदि का निस्तारण किया जाएगा। इससे पक्षकारान अपने अधिवक्तागण के जरिये उक्त
राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निस्तारण आसानी से करवा सकेंगे। उन्हांेने
बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक प्रकरण से संबंधित जिन प्रकरणों में विधिनुकूल
राजीनामा कर सकते हैं, उन्हीं प्रकरणों में पक्षकारान के निवेदन पर उनके प्रकरणों का राष्ट्रीय लोक अदालत
में निस्तारण किया जायेगा। जिससे प्रत्येक इच्छुक पक्ष को इसका फायदा मिलेगा, इसके लिए बाड़मेर एवं
चौहटन स्थित समस्त न्यायालयों द्वारा नोटिस,सम्मन भी संबंधित तारीख पेशी के पक्षकारान को जारी किये गये हैं। जिन पक्षकारान
को नोटिस, सम्मन प्राप्त नहीं होते हैं वे भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर
अपने प्रकरण का जरिये लोक अदालत राजीनामा करवा सकते हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में
अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारान के पुराने लम्बित बैंक से संबंधित प्रकरणों में
आपसी समझाईस से राजीनामा करवाते हुए फैसले करवाये जा सकेंगे। उनके मुताबिक इस राष्ट्रीय
लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारीगण के अतिरिक्त स्थानीय अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारीगण
एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताआंे की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है।
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