बाड़मेर, 10 जनवरी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निर्देश पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों
की मृत्यु के प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से आश्रितों को सहायता प्रदान किए
जाने के आदेश में संशोधन किया गया है। इस संशोधन
के अनुसार अब दुर्घटना में घायल व्यक्ति की बाद में मृत्यु हो जाने पर मृत्यु दिनांक
से 6 माह की अवधि में आश्रित मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इस सम्बंध में सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों
के अनुसार दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज करवाने के पश्चात भी यदि किसी व्यक्ति
की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित सहायता के लिए मृत्यु की दिनांक से 6 माह तक आवेदन कर सकेंगे।
पूर्व में यदि घायल व्यक्ति की उपचार के बाद मृत्यु हो जाती थी तो दुर्घटना की दिनांक
से 6 माह तक आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित होने के कारण कई प्रकरणों में उनके आश्रित
सहायता के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे। मुख्यमंत्री ने ऐसे प्रकरण सामने आने पर संवेदनशीलता
दिखाते हुए मुख्यमंत्री सहायता कोष की इस प्रक्रिया में बदलाव की स्वीकृति प्रदान की
ताकि दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को सहायता प्रदान की जा सके।
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