शुक्रवार, 18 जनवरी 2019

खाद्य सुरक्षा एवं उचित मूल्य दुकानों की जवाबदेही होगी सुनिश्चित


पहली बार 26 जनवरी को ग्राम सभाओं में होगा सामाजिक अंकेक्षण

                बाड़मेर, 18 जनवरी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के माध्यम से 26 जनवरी को सामाजिक अंकेक्षण करवाया जाएगा। इसके लिए खाद्य विभाग एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने संयुक्त रूप से सभी जिला कलक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं।
                खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग की शासन सचिव श्रीमती मुग्धा सिन्हा के मुताबिक आगामी 26 जनवरी को ग्राम सभाओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसके तहत खाद्य सुरक्षा के लिए की जा रही आपूर्ति एवं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उनके वितरण के कामकाज से संबंधित रिकार्ड एवं प्रपत्रें को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए पंचायतवार नोडल इंचार्ज की नियुक्ति जिला कलक्टर की ओर से संबंधित उपखण्ड अधिकारी या विकास अधिकारी के माध्यम से की जाएगी। ग्राम सभा में होने वाले खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के सामाजिक अंकेक्षण में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जिला रसद अधिकारिओं को सामाजिक अंकेक्षण के संचालन के लिए आवश्यक रिकार्ड एवं प्रपत्र संबंधित नोडल इन्चार्ज को उपलब्ध कराने के लिये निर्देशित किया गया है। शासन सचिव के अनुसार सभी नोडल इन्चार्ज सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त सुझाव एवं अनुशंषाओं को निर्धारित प्रारूप में जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिसे जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली विभागीय जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण के सुझावों एवं अनुशंषाओं पर समिति बैठक में लिए गए निर्णयों की पालना के लिए जिला रसद अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने बताया कि एनएफएसए की धारा 28 के तहत सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य किया गया है।

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