सोमवार, 9 अप्रैल 2018

बंद करवाया तो होगी कानूनी कार्रवाई,शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील


                बाड़मेर, 09 अप्रैल। किसी भी संगठन या व्यक्ति की ओर से 10 अप्रैल को बंद को लेकर प्रशासन से स्वीकृति नहीं चाही गई है। इस संबंध मंे किसी भी संगठन अथवा व्यक्ति ने प्रशासन को पूर्व सूचना भी नहीं दी है। ऐसे में अगर किसी ने गैर कानूनी बंद करवाने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि 10 अप्रैल को किसी भी संगठन एवं व्यक्ति की ओर से जुलूस या रैली आदि की पूर्व अनुमति नहीं चाही गई है। उन्हांेने आमजन से असुरक्षा एवं भय की भावना से मुक्त तथा अफवाहों से दूर रहकर आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उन्हांेने बताया कि बाड़मेर शहर एवं सिवाना कस्बे मंे धारा 144 लागू है। जिला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए माकूल सुरक्षा इंतजाम किए गए है। उन्हांेने आमजन से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक एवं भडकाऊ संदेश प्राप्त होने पर उसे फॉरवर्ड करने की बजाय पुलिस एवं जिला प्रशासन के साथ शेयर करे,ताकि उसकी सत्यता व प्रमाणिकता की जांच की जा सके। जिला कलक्टर नकाते ने बताया कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह बालोतरा शहर एवं 14 तहसील क्षेत्रों मंे संबंधित उपखंड मजिस्टेªट एवं तहसीलदारांे को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया हैं। जिला कलक्टर नकाते ने आमजन से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।


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