बाड़मेर, 13 नवंबर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर विधानसभा चुनाव में मतदान दिवस 7 दिसंबर को समस्त निर्वाचन
क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिकृत
किया है।
आदेश के अनुसार पुनर्मतदान की स्थिति में जहॉ पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र अथवा
क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी
(जिला कलक्टर) को अधिकृत किया गया है।
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