बाड़मेर, 13 नवम्बर। दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान
करने के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि इस बार चुनाव में ईवीएम
एम-3 प्रयोग में ली जाएगी। जिनके नीले बटन के दाहिनी ओर वोटिंग बटन पर ब्रेल लिपि में
अभ्यर्थियों की क्रम संख्या उकेरी हुई है, जिसे दृष्टिहीन मतदाता स्पर्श करके पढ़ सकेंगे। इसलिए बटनों पर ब्रेल लिपि के स्टीकर
लगाने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार निर्वाचन लड़ने वाले
उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार होने के तुरंत बाद रिटर्निंग अधिकारियों को डमी बैलेट
शीट का मुद्रण करवाने के लिए अधिकृत ब्रेल लिपि मुद्रणालय में अपना प्रतिनिधि भेजने
के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि डमी बैलेट शीट विधानसभा क्षेत्रवार प्रारूप
7 ए के अनुसार तैयार
की जाएगी। इसमें बैलेट यूनिट पर लगने वाले बैलेट पेपर की तरह अभ्यर्थियों का क्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पार्टी का नाम मुद्रित
किया जाएगा। डमी बैलेट शीट्स हिंदी भाषा में मुद्रित की जाएगी।
उनके मुताबिक निर्वाचन आयोग की ओर से दृष्टिबाधित मतदाताओं को प्रदान की जाने वाली
सुविधा एवं प्रक्रिया की जानकारी प्रत्येक पीठासीन अधिकारी एवं मतदाता अधिकारियों को
प्रशिक्षण के दौरान दी जा रही है। नकाते ने बताया कि एक दृष्टिबाधित मतदाता की ओर से
मतदान करने के बाद डमी बैलेट शीट अन्य दृष्टिबाधित मतदाताओं के प्रयोग के लिए पीठासीन
अधिकारी की ओर से वापस अपने पास रखवा ली जाएगी।
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