बाड़मेर, 15 सितंबर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति, बाड़मेर के अध्यक्ष
एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 अनिल आर्य के निर्देशन में शनिवार को रामूबाई राजकीय माध्यमिक विद्यालय नेहरू
नगर मंे विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
इस दौरान पैनल अधिवक्ता तरूण व्यास ने यातायात नियम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम
की जानकारी देते हुए इसके प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया। व्यास ने पीड़ित प्रतिकर
स्कीम 2011, धूम्रपान निषेध अधिनियम, बालकों के अधिकार के संबंध में कानूनी
जानकारी दी। पैरा लीगल वालंटियर बांकाराम तथा श्रीमती सरोज ने संबंधित पेम्पलेट वितरित
किए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय सचिव अभय सिंह ने विधिक जागरूकता टीम का आभार जताया।
इस दौरान प्रधानाध्यापक मोहनलाल जोशी समेत विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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