शुक्रवार, 27 जुलाई 2018

खरीफ के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी


बाड़मेर, 27 जुलाई। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2018 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 14 फसलों को अधिसूचित किया गया है। 
 अधिसूचना के मुताबिक ऐसे किसान जिन्होंने 31 जुलाई तक फसली ऋण लिया है, या जिन्होंने फसल ऋण नहीं लिया है, वे भी अधिसूचित फसलों का 31 जुलाई, 2018 तक बीमा करा सकते हैं। खरीफ सीजन 2018 के लिए राज्य में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, चोला, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, धान, कपास एवं मूंगफली की फसलों को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार एक किसान अधिकतम 7 हैक्टेयर तक अधिसूचित फसलों का अनुदानित दरों पर बीमा करवा सकता है। इससे अधिक की भूमि पर पर फसल बीमा सम्पूर्ण प्रीमियम राशि देने पर ही किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 33 जिलों को 10 कलस्टर में बांटा गया है। इसके तहत वर्ष 2018-19 में फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान एवं बंटाईदार किसानों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। इधर, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने किसानों से अपनी फसलों का बीमा करवाने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि जिस बैंक से फसली ऋण लिया है, वहां जाकर अपनी बोई गई फसल की सूचना दे दें, ताकि बीमा में कोई परेशानी नहीं हो।

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