बाड़मेर, 07 जून। जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर जिले मंे अतिवृष्टि
एवं बाढ़ की स्थिति के दौरान आवश्यक वस्तुआंे का स्टाक आरक्षित रखने के निर्देश दिए
है।
जिला रसद अधिकारी जितेन्द्रसिंह नरूका ने बताया कि जिला कलक्टर ने जिले के समस्त
रिटेल आउटलेट, द्रवित पेट्रोलियम गैस एजेंसियांे, केरोसीन तथा जिले मंे कार्यरत खाद्यान्न थोक विक्रेता एवं समस्त उचित मूल्य दुकानदारांे
को आवश्यक वस्तुआंे का स्टाक आरक्षित रखने के निर्देश दिए है। इसके तहत प्रत्येक रिटेल
आउटलेट पेट्रोल पंप पर डीजल 1000 लीटर, पेट्रोल 500 लीटर, प्रत्येक गैस एजेंसी पर 50 सिलेंडर, प्रत्येक केरोसीन थोक विक्रेता 5000 लीटर केरोसीन, राराखानाआनि नागरिक आपूर्ति प्रबंधक को 500 क्विंटल गेहूं, प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को 100 लीटर केरोसीन एवं 1 क्विंटल खाद्य सुरक्षा गेहूं आरक्षित रखना होगा। उनके मुताबिक किसी भी अनुज्ञा
पत्रधारी की ओर से स्टाक आरक्षित नहीं रखे जाने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए दोषी
के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 30 सितंबर तक प्रभावी
रहेगा।
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