मंगलवार, 8 मई 2018

जन कल्याणकारी योजनाआंे से लाभांवित करवाने के निर्देश


                बाड़मेर, 08 मई। राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालतांे मंे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाआंे से अधिकाधिक लोगांे को लाभांवित करवाने के निर्देश दिए गए है।
                सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक तुलसाराम चौधरी ने बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान  राजस्थान एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन आवेदन पत्र तैयार कर स्वीकृति जारी करना, अन्तरजातीय विवाह योजना, अनुप्रति योजना, बी. पी. एल. परिवारों की पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता के लिए सहयोग एवं उपहार योजना, विधवा की पुत्रियों के विवाह पर आर्थिक सहायता के आवेदन-पत्र तैयार करने, पालनहार योजना अनाथ, विधवा के पुत्र, कुष्ट रोग, एड्स पीड़ित, दिव्यांग परिवार के बच्चें, परित्यक्ता महिला के बच्चे, नाता जाने वाली माता के बच्चांे के आवेदन आनलाइन करवाने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार के आवेदन-पत्र, सुखद योजना, दिव्यांग की शादी पर अनुदान के आवेदन पत्र तैयार कर न्याय आपके द्वार शिविरांे मंे विभागीय अधिकारियांे एवं कार्मिकांे के पास जमा कराए जा सकते है। उन्हांेने बताया कि दिव्यांगों के लिए अंग उपकरण-ट्राईसाइकिल, व्हील चैयर, वैशाखी, श्रवण यन्त्र के लिए आवेदन-पत्र तैयार कर शिविर में जमा करवाएं। इसके अलावा अंग उपकरण आवश्यकता वाले दिव्यांग अपना आवेदन-पत्र राजकीय अम्बेडकर छात्रावास चौहटन, गूंगा, रामसर एवं सिणधरी में भी अपने मोबाइल नंबर की सूचना के साथ जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ मेडिकल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड अपना फोटो विकलांगता दर्शाता हुए लगाना होगा।

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