शुक्रवार, 15 दिसंबर 2017

नामांतरण निरस्त करने एवं अतिक्रमण हटाने के निर्देश

जिला कलक्टर ने कई मामलांे मंे प्रभावी कार्रवाई कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए
                बाड़मेर, 15 दिसंबर। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने गडरारोड़ इलाके मंे खारिज होने के उपरांत भी नामांतरण दर्ज करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए इसको निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्हांेने ग्रामीणांे की ओर से प्रस्तुत की गई परिवेदनाआंे पर संबंधित अधिकारियांे को प्रभावी कार्रवाई कर आमजन को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।
                जिला स्तरीय अटल सेवा केन्द्र मंे आयोजित जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान जानसिंह की बेरी के ग्रामीणांे की ओर से प्रस्तुत किए गए परिवेदना पर उपखंड अधिकारी को नामांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्हांेने इसके लिए दोषी कार्मिकांे के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करवाकर प्रकरण भिजवाने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान जिला कलक्टर नकाते ने शिव, गिड़ा एवं धोरीमन्ना, बाड़मेर तहसील के विभिन्न गांवांे मंे ग्रामीणांे की ओर से प्रस्तुत किए गए परिवादांे मंे संबंधित अधिकारियांे को कटान रास्तांे से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसी तरह एड सिणधरी मंे बैंक प्रतिनिधि के खिलाफ शिकायत की जांच करने के निर्देश दिए गए। बिसारणिया निवासी नगाराम की ओर से फर्जी मस्टररोल के मामले मंे विकास अधिकारी को जांच कर दोषी कार्मिकांे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम.एल.नेहरा, अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई, यूआईटी सचिव चेनाराम चौधरी, जिला रसद अधिकारी अशोक सांगवा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक जीतेन्द्रसिंह नरूका, उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र, कोषाधिकारी दिनेश बारहठ, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन समेत विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। शुक्रवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान आमजन की ओर से 145 परिवेदनाएं प्रस्तुत की गई।
पाक विस्थापित को प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश: जन सुनवाई के दौरान बाटाडू मंे रहने वाले पाक विस्थापित प्रागाराम ने जिला कलक्टर से मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने संबंधित परिवेदना प्रस्तुत की। उसने बताया कि उसको भारतीय नागरिक प्राप्त हो चुकी है। इस पर जिला कलक्टर संबंधित अधिकारियांे को नियमानुसार प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
अतिक्रमण हटाने के निर्देश : जन सुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत जाखड़ा मंे सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण, बरियाड़ा मंे 300 बीघा भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।
आम रास्ता खुलवाने के निर्देश : अरणियाली ग्राम पंचायत के रामपुरा गांव मंे आम रास्ता खुलवाने संबंधित परिवेदना ग्रामीण सिमरथाराम एवं लाखाराम की ओर से प्रस्तुत की गई। जिला कलक्टर नकाते ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए धोरीमन्ना तहसीलदार को रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए।

व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं : जन सुनवाई के दौरान गालाबेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक के खिलाफ परिवादी नरसाराम ने 30 हजार के ऋण के बदले 75 हजार रूपए वसुलने संबंधित शिकायत की। इस पर जिला कलक्टर ने प्रबंध निदेशक भंवरदान चारण को तत्काल मामले की जांच कर परिवादी को राहत दिलाने तथा व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।




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