बाड़मेर, 05 दिसंबर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राजकीय आवासों में रहने वाले राज्य के अधिकारियों
एवं कर्मचारियों को विवाह इत्यादि समारोह के उपयोग के लिए रिक्त राजकीय आवास की अस्थाई
तौर पर निर्धारित किराए की दरों में संशोधन किया है।
आदेश के अनुसार संशोधित किराये की दर 10 दिनों के लिए प्रथम श्रेणी के आवास के लिए 14 हजार 147 रुपए एवं 10 दिन के बाद 1 हजार 650 रुपए प्रतिदिन तथा द्वितीय श्रेणी के लिए यह संशोधित किराया दर 9 हजार 433 रुपए एवं 10 दिनों के बाद एक हजार
181 रुपए प्रतिदिन निर्धारित
किया गया है। इसी तरह तृतीय श्रेणी आवास 10 दिनों के लिए 6 हजार 603 रुपए एवं इसके पश्चात 825 रुपए प्रतिदिन की दर से उपलब्ध होगा। चतुर्थ श्रेणी आवास 10 दिन के लिए 5 हजार 188 रुपए एवं उसके पश्चात
706 रुपए प्रतिदिन तथा
पंचम श्रेणी आवास 2 हजार 830 रुपए एवं उसके पश्चात 471 रुपए प्रतिदिन की दर से उपलब्ध होगा। आदेश के अनुसार प्रत्येक आगामी वर्ष में
1 सितंबर से प्रचलित
दरों में 10 प्रतिशत की दर से किराए में स्वतः ही वृद्धि की जाएगी।
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