बाड़मेर, 25 अक्टूबर। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत प्राप्त
अपीलों के निस्तारण के लिये अधिकतम 30 दिवस की समयावधि निर्धारित की है।
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव प्रीति माथुर ने एक आदेश जारी करके बताया कि खाद्य सुरक्षा
सूचियों में पात्र व्यक्तियों के नाम जोडने (समावेशन) एवं अपात्र व्यक्तियों के नाम
हटाने के लिए निर्धारित अपीलीय प्रक्रिया के तहत प्राप्त अपीलों के निस्तारण के लिए
अधिकतम 30 दिवस की समयावधि निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि विभागीय समसंख्यक आदेश 29 सितंबर 2017 के जरिए प्रदेश के
उपखण्ड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारियों को इस संबंध में अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया
गया है।
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