बुधवार, 27 सितंबर 2017

मोहर्रम के मद्देनजर निषेधाज्ञा जारी

                बाडमेर, 27 सितम्बर। जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने एक आदेश जारी कर एक अक्टूबर को मनाये जाने वाले मोहर्रम पर्व पर जिले में साम्प्रदायिक सदभाव तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 29 सितम्बर को प्रातः 6.00 बजे से लागू होकर दिनांक 3 अक्टूबर को रात 10.00 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक प्रभावी रहेगा।
                जिला मजिस्टेªट नकाते द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त अवधि के दौरान जिले की सीमा मे कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं कर सकेंगे तथा ना ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन कर सकेंगे। लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञा पत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने मे जमा कराने हेतु विचरण पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चल सकेगा न ही इसका प्रयोग करेगा या प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। बाडमेर जिले के बाजारों एवं सडकों पर कोई व्यक्ति ऐसे कोई नारे बाजी नहीं करेंगे जिसके कारण किसी अन्य समुदाय अथवा वर्ग के व्यक्तियों को ठेस पहुंचे, ना ही कोई व्यक्ति किसी के व्यवसाय मे किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर सकेंगे। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो कि उक्त अवधि मे कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये हो। उक्त आदेश की अवमानता दण्डनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जायेगा।
मजिस्टेªट नियुक्त : जिला मजिस्टेªट शिवप्रसाद मदन नकाते ने मोहर्रम (ताजिया) के जुलूस के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 के तहत मजिस्टेªट नियुक्त किए है। आदेशानुसार उपखण्ड मजिस्टेªट बाडमेर को बाडमेर शहर में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा को बालोतरा शहर में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पचपदरा को ग्राम पाटोदी में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को कस्बा सिवाना में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक तथा तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्टेªट समदडी को कस्बा समदडी में ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।

      उक्त मजिस्टेªस्ट्स को निर्देश दिए गए है कि वे 29 सितम्बर से पूर्व मोहर्रम/ ताजिया निकलने के स्थान से करबला स्थल तक के रास्ते का भ्रमण करेंगे तथा ताजिया निकलने के रास्ते में कोई समस्या हो तो उसका तत्काल निस्तारण करेंगे। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं लाइसेन्सदार आदि के साथ बैठक कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। आदेशानुसार सम्पूर्ण व्यवस्था के प्रभारी अपर जिला मजिस्टेªट बाडमेर होंगे।


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