मंगलवार, 1 अगस्त 2017

भामाशाह रोजगार सृजन योजना में चार प्रतिशत ब्याज अनुदान, ऑनलाईन ऋण आवेदन की सुविधा

                बाड़मेर, 01 अगस्त। राज्य के बेरोजगार युवक-युवतियों को भामाशाह रोजगार सृजन योजना में चार प्रतिशत ब्याज अनुदान पर ऋण आवेदन के लिए राज्य सरकार के पोर्टल ूूूण्ेेवण्तंरंेजींदण्हवअण्पद पर ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

                उद्योग आयुक्त एवं सीएसआर सचिव कुंजी लाल मीणा ने बताया कि भामशाह रोजगार सृजन योजना में राज्य के बेरोजगार युवक-युवतियों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में अधिकतम पांच लाख रुपए तक और उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इन ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा ऋणियों को चार प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना में अधिकतम 50 वर्ष तक की आयु सीमा के राजस्थान के मूल निवासी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऋणी आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और गत पांच वर्षों में राजकीय रोजगार मूलक अनुदान योजना में लाभान्वित नहीं होना चाहिए। आवेदक को ऑन लाईन आवेदन में परियोजाना रिपोर्ट के साथ भामाशाह और आधार कार्ड की प्रति, आवेदक का फोटो, पंजीकृत बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण की प्रति आदि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इस व्यवस्था को पारदर्शी व बेरोजगार युवक-युवतियों की सुविधा के लिए इस योजना में ऋण आवेदन ऑनलाईन होने की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उद्योग विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। गौरतलब है कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के निवासी भी भामाशाह रोजगार सृजन योजना में ऑनालईन आवेदन कर ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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