मंगलवार, 1 अगस्त 2017

25 अगस्त तक किसान करवा सकंेगे फसल बीमा

                बाड़मेर, 01 अगस्त। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2017 की संशोधित अधिसूचना के अनुसार ऋणी एवं अऋणी कृषक 25 अगस्त तक फसल बीमा करवा सकते है। जो किसान 25 अगस्त तक फसली ऋण लेंगे, उनका फसल बीमा स्वतः हो जाएगा।

                जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि बटाईदार कृषक भी अपना बीमा करवा सकते है। लेकिन बटाईदार कृषक को खातेदार कृषक से लिखित मंे यह शपथ पत्र प्राप्त कर बैंक को देना होगा कि खातेदार की ओर से बीमित कृषक को जमीन बटाई पर दी गई है। फसल बीमा के लिए आवश्यक अभिलेख आधार कार्ड, जमीन की जमाबंदी, गिरदावरी, पासबुक इत्यादि बैंक मंे देने होंगे। कृषक अपना फसल बीमा सभी वाणिज्यिक बैंकांे, कापरेटिव बैंक एवं सीएससी से करा सकते है। बाड़मेर जिले के लिए बजाज एलाइंज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। अधिक से अधिक किसान फसल बीमा करवाकर जोखिम से छूट पा सकते है।

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