शुक्रवार, 16 जून 2017

बहुमंजिला इमारतों में व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए नए नियम जारी

                बाड़मेर, 16 जून। जलदाय विभाग ने 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों में व्यक्तिगत पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के निए नए दिशा निर्देश जारी कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है।

        विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. महांति के निर्देशानुसार अब 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों में व्यक्तिगत फ्लैटधारक को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह कनेक्शन व्यक्तिगत उपभोक्ता के नाम पर होगा और पेयजल भी ग्राउंड फ्लोर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हांेने बताया कि विभाग की नीति के अनुसार जी प्लस टू से अधिक की इमारतों को बहुमंजिला श्रेणी में शामिल किया जाता था, जिसके कारण उन भवनों में पेयजल कनेक्शन जारी नहीं हो पाता था। विभाग ने शहरी विकास प्राधिकरण के बिल्डिंग बायलॉज-2013 एवं जयपुर शहर बायलॉज-2010 के अनुकरण में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों को बहुमंजिला इमारत माना गया है, जिससे उन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं या फ्लैटधारकों को राहत मिलेगी जो 15 मीटर तक की ऊंचाई के भवनों में निवास कर रहे हैं और विभाग के पेयजल कनेक्शन से वंचित थे।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...