बाड़मेर, 16 जून। जलदाय विभाग ने 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों में व्यक्तिगत पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के निए
नए दिशा निर्देश जारी कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है।
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. महांति
के निर्देशानुसार अब 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली इमारतों में व्यक्तिगत फ्लैटधारक को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध
कराया जा सकेगा। यह कनेक्शन व्यक्तिगत उपभोक्ता के नाम पर होगा और पेयजल भी ग्राउंड
फ्लोर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हांेने बताया कि विभाग की नीति के अनुसार जी प्लस
टू से अधिक की इमारतों को बहुमंजिला श्रेणी में शामिल किया जाता था, जिसके कारण उन भवनों
में पेयजल कनेक्शन जारी नहीं हो पाता था। विभाग ने शहरी विकास प्राधिकरण के बिल्डिंग
बायलॉज-2013 एवं जयपुर शहर बायलॉज-2010 के अनुकरण में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों को बहुमंजिला इमारत माना गया है, जिससे उन व्यक्तिगत
उपभोक्ताओं या फ्लैटधारकों को राहत मिलेगी जो 15 मीटर तक की ऊंचाई के भवनों में निवास कर रहे हैं और विभाग के पेयजल कनेक्शन से
वंचित थे।
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