बाड़मेर, 02 मई। राज्य सरकार ने अभावग्रस्त 13 जिलों में पंजीकृत गौशालाओं को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की ओर से दी जाने
वाली राहत सहायता स्वीकृति के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
निर्देशांे के मुताबिक राहत सहायता के लिए बाड़मेर समेत प्रदेश के 13 जिलों की पंजीकृत
गौशालाओं की ओर से 5 मई से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन
किए जा सकते है। संबंधित जिला कलक्टर विभागीय दिशा-निर्देशानुसार 5 मई 17 से 30 जून 2017 तक की अवधि में पंजीकृत
गौशालाओं के ऑनलाइन प्राप्त प्रस्तावों को ही एसडीआरएफ के मानदण्डानुसार राहत सहायता
स्वीकृत कर सकेंगे। ऑफ लाइन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। पंजीकृत
गौशालाओं को ऑनलाइन आवेदन के लिये www.sso.rajasthan.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद विभागीय एप्लीकेशन पर आवेदन किया जा सकेगा।
आवेदन करते ही संदेश के जरिए प्रपोजल नंबर प्राप्त हो जाएगा। गौशालाओं द्वारा संधारित
पशुओं में बड़े पशुओं के लिए 70 रुपए तथा छोटे पशु के लिये 35 रुपए प्रतिदिन की दर से राहत सहायता देय होगी। निर्धारित दर से यह सहायता राशि
उसी स्थिति में स्वीकृत की जायेगी, जब कि गौशाला संचालकों द्वारा संधारित किए जा रहे पशुओं को चारे के साथ-साथ बड़े
पशुओं को एक किलोग्राम तथा छोटे पशुंओं को आधा किलोग्राम पशु आहार उपलब्ध कराया जाएगा।
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