बाड़मेर, 10 अप्रैल। उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में सामुदायिक जल स्रोत, पाॅली हाउस, शेड नेट, लो टनल, कम लागत के प्याज भंडारण, पैक हाउस, स्थाई वर्मीकंपोस्ट सरंचना इत्यादि में 50 से 95 प्रतिशत तक अनुदान देय है। इसके लिए कृषकों को राज किसान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में से जिले के कृषकों का चयन गत वर्ष कि भांति लाॅटरी के माध्यम के किया जाएगा।
उद्यान बाड़मेर के उप निदेशक बनवारी लाल ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई 2023 तक आॅनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने वाले कृषकोे को सम्मिलित कर आवंटित लक्ष्यों के डेढ गुणा से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी की ओर से लाॅटरी प्रक्रिया के द्वारा किसानों का चयन किया जाएगा।
उन्होने बताया कि इच्छुक किसान राज किसान पोर्टल की वेबसाईट rajkisan.rajasthan. gov.in के माध्यम से ही आॅनलाईन आवेदन कर सकते है तथा आॅनलाईन आवेदन के लिए भूमि दस्तावेज, गिरदावरी, खसरा संख्या, नक्शा, सिंचाई स्रोत प्रमाण पत्र, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण तथा स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो इत्यादि दस्तावेज आॅनलाईन प्रस्तुत किए जा सकते है। गत वर्ष जिन किसानों ने 15 जून 2022 के बाद आवेदन किया था उनको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
-0-
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें