बुधवार, 1 फ़रवरी 2023

बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक अकृषि क्षेत्र में भी देगा लोन

हस्तशिल्प के लिए मिलेगा 2 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण

1000 लोगों को बांटेगा 200 लाख रुपए
बाड़मेर, 01 फरवरी। सहकारिता क्षेत्र में जिले का सबसे बड़ा बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अब अकृषि क्षेत्र में ब्याज मुक्त ऋण वितरण करेगा। बैंक हस्तशिल्प के लिए एक हजार लोगों को 2 लाख की सीमा तक ब्याज मुक्त लोन वितरित करेगा।
बैंक प्रशासक लोक बंधु ने बताया कि जिले में आजीविका की दृष्टि से केन्द्रीय सहकारी बैंक अकृषि ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि सीसीबी द्वारा 1000 व्यक्तियों को अकृषि क्षेत्र में 2.00 लाख रूपए तक के साख सीमा के रूप में ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
    बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षैत्रों में कृषि के साथ-साथ अब अकृषि क्षेत्र में भी इस योजना अंतर्गत अकृषि क्षेत्र में 2.00 लाख रू. तक के साख सीमा के रूप में ऋण वितरण किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना लागू की गई है। जिसमे जिले के ग्रामीण परिवारों को अकृषि गतिविधियों जैसे हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कटाई बुनाई, रंगाई छपाई आदि प्रयोजनों के लिए बाड़मेर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. बाड़मेर द्वारा पात्र व्यक्तियों को साख सीमा के रूप में ऋण वितरण किया जावेगा।      
     उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गत 5 वर्षो से रह रहे परिवार जिनके पास जनआधार कार्ड है, उनमें से किसी एक सदस्य को अकृषि गतिविधियों हेतु साख सीमा के रूप में ऋण दिया जावेगा। इसमें लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण दस्तकार व अकृषि कार्यो में जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार सदस्य तथा राजीविका के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह/उत्पादक समूह/व्यवसायिक समूह के सदस्य भी ऋण प्राप्त कर सकेगे। प्राप्त आवेदनों में से जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा पात्र व्यक्तियों का चयन किया जाकर, बैंक स्तर पर ऋण वितरण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा इस वित्तिय वर्ष में लगभग 1000 सदस्यों को इस योजना में ऋण वितरण कर लाभान्वित किया जावेगा। इच्छुक व्यक्ति संबंधित शाखा में संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते है। आवेदक द्वारा ऋण की सुरक्षा हेतु जमानत के लिए 02 राजकीय सेवारत व्यक्तियों की अनिवार्यता पूर्ण की जानी होगी।
प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि उक्त योजना में ब्याज अनुदान राज्य सरकार देगी एवं ऋणियों को इस योजना में फसली ऋण की तर्ज पर ऋण चुकाकर प्रति वर्ष नवीनीकरण करवाना होगा तथा अवधि पार होने पर सरकारी अधिनियम के तहत् वसूली कार्यवाही की जाएगी।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...