बाड़मेर, 25 जुलाई। जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की खातेदारी भूमियों पर अवैध कब्जे तथा राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण के विरूद्ध 25 जुलाई से 26 अगस्त, 2022 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त परिवाद एवं शिकायतों के अवलोकन एवं परीक्षण से यह ध्यान में आया है कि जिले में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की कृषि भूमियों एवं सरकारी भूमियों पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जे किये हुए है। उन्होने बताया कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की कृषि भूमियों पर अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी है। साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (1) (एफ) (जी) के तहत आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आकर दण्डनीय है। उन्होने जिले के समस्त तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों की खातेदारी की कृषि भूमियों पर अवैध कब्जे के मामलों में चिन्हीकरण एवं उस पर प्रभावी कार्यवाही हेतु 25 जुलाई से 26 अगस्त, 2022 तक विशेष अभियान चलाया जाये एवं इस संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 11 अगस्त एवं 29 अगस्त को निर्धारित प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होने बताया कि इसी प्रकार राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण के संबंध में नियमित गिरदावरी के अतिरिक्त सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमियों का सर्वे करवाकर अतिक्रमण के प्रकरण चिन्हित कर भौतिक बेदखली सुनिश्चित कीे जावें।
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