शुक्रवार, 4 नवंबर 2022

मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित

प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर को, अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को होगा

17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में करवा सकेंगे पंजीकरण
विशेष योग्यजन के लिए पंजीकरण की विशेष सुविधा
बाड़मेर, 04 नवम्बर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है। समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर को किया जाएगा, जबकि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी लोक बंधु ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अर्हता दिनाँक एक जनवरी के स्थान पर वर्ष में चार बार एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर निर्धारित की गई है। वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि के रूप में वर्ष की एक जनवरी के संदर्भ में किया जाएगा। ऐसे आवेदक जो अर्हता दिनांक एक जनवरी को एवं बाद की अर्हता दिनांक एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को पंजीकरण के लिए पात्र हो रहे हैं, वे प्रारूप प्रकाशन की तिथि से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 में अग्रिम रूप से अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नवीन संशोधित प्रपत्र 1 अगस्त 2022 से प्रभावी हो चुके हैं।
जिला कलेक्टर ने लोक बंधु ने बताया कि पुनर्गठन उपरांत बाड़मेर जिले में मतदान केंद्रों की संख्या 2209 हो गई है। उनके मुताबिक एक जनवरी 2023 की अर्हता के संदर्भ में पूरक एवं एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी 7 नवंबर तक की जाएगी। एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 9 नवंबर को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां 9 नवंबर से 8 दिसंबर 2022 तक प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्राम सभा, स्थानीय निकाय एवं आवासीय वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठक आयोजित कर पठन एवं सत्यापन का कार्य 12 एवं 26 नवंबर को किया जाएगा। राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ दावे एवं आपतियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए समस्त मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान 13 एवं 27 नवंबर को आयोजित होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 26 दिसंबर 2022 तक किया जा सकेगा। तीन जनवरी 2023 तक हेल्थ पैरामीटरों की जांच एवं मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति लेकर डेटाबेस को अद्यतन करना एवं पूरक मतदाता सूची का मुद्रण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6 में, मौजूदा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़े जाने या दर्ज प्रविष्टियों में आपत्तियों एवं नाम हटाने के लिए प्रपत्र 7 का उपयोग किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास का स्थानांतरण, एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास का स्थानांतरण एवं प्रविष्टियों में सुधार एवं अद्यतन के लिए प्रपत्र 8 में आवेदन किया जा सकेगा।  प्रपत्र 6 एवं प्रपत्र 8 में आवेदन करते समय आधार संख्या भी प्रस्तुत की जा सकती है।
दावो एवं आपत्तियां के लिए विशेष अभियान
मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूचियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए  प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष अभियान की तिथियां  13 एवं 27 नवंबर निश्चित की गई हैं। इन तिथियों को बीएलओ मतदान केंद्र पर उपस्थित रहकर दावे एवं आक्षेप प्राप्त करेंगे।
बीएलओ करेंगे महिला मतदाताओं का सत्यापन
विधानसभावार 25 से 30 वर्ष की आयु वर्ग की महिला मतदाताओं ने शादी के उपरांत भी अपना नाम पूर्व स्थान से नहीं हटाया है या दोहरा नामांकन हुआ हो, इसके साथ-साथ अन्य अशुद्धियों के संबंध में भी वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2023 के दौरान बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान आवश्यक होने पर संशोधन के लिए नियमानुसार प्रपत्र भरवाए जाएंगे।
17 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता करवा सकेंगे पंजीकरण
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रथम बार किए गए नवाचार के तहत अब एक जनवरी 2023, एक अप्रैल 2023, एक जुलाई 2023 और एक अक्टूबर 2023 अर्हता तिथियों को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी युवा मतदाता भी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र बनने से 2023 के अंत में संभावित आम चुनावों में ये मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। स्कूली छात्र छात्राओं का डाटा शाला दर्पण पोर्टल से बीएलओ को उपलब्ध कराया जाएगा स स्कूलों में शिविर लगाकर भी युवा मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा।
विशेष योग्यजन का पंजीकरण प्रपत्र 8 के माध्यम से
विशेष योग्यजन के लिए पहली बार प्रपत्र 8 लाया गया है। विशेष योग्यजन इस प्रपत्र के माध्यम से अपना नामांकन स्वयं कर सकते हैं। अधिक से अधिक विशेष योग्यजनों के नामांकन के लिए एनजीओ, विशेष विद्यालयों में अभियान चलाया जाएगा।
सभी जानकारी मिलेगी ऑनलाइन
मतदाता पहचान पत्र पंजीकरण के समय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं आधार संख्या जोड़ने से मतदाता को ई-इपिक (वोटर आईडी) उपलब्ध करवाया जा सकेगा। नए मतदाता के साथ पुराने मतदाता भी अपना मोबाइल नंबर वोटर आईडी से जुड़वा सकते हैं।
  मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पंजीकरण भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल एनवीएसपी, मोबाइल पर वोटर हेल्पलाइन एप तथा गरुड़ ऐप के माध्यम से भी किया जा सकता है। मतदाता टोल फ्री वोटर हेल्पलाईन नंबर 1950 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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