बकाया कर जमा नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों को डिफाल्टर माना जायेगा
बाड़मेर, 01 सितम्बर। जिले में संचालित यात्री एवं भार वाहनों के बकाया कर जमा कराने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की गई है। बकाया कर जमा नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों को डिफाल्टर माना जायेगा।
जिला परिवहन अधिकारी बगताराम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वाहनों पर 31 दिसम्बर, 2021 तक के बकाया कर पर शास्ति और ई-रवान्ना ओवरलोड चालानों पर एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर है। अन्तिम तिथि के बाद वाहन स्वामियों को कर के मामलों में शास्ति सहित संपूर्ण रकम जमा करानी होगी और ई-रवान्ना चालानों में 3 से 20 गुणा तक अधिक राशि जमा करानी होगी। इसके लिए परिवहन जिले में दो टीमों का गठन किया गया है।
उन्होने बताया कि अन्तिम तिथि तक वाहनों का बकाया कर जमा नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों को डिफाल्टर माना जायेगा। जिनके लिए राजस्थान मोटरयान करारोपण अधिनियम नियम 32 के अन्तर्गत बकाया कर पर शास्ति वसूलने का प्रावधान है। खुर्द-बुर्द एवं नष्ट हो चुके वाहनों के नष्ट एवं खुर्द-बुर्द के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट दिनांक के बाद का सम्पूर्ण कर एवं शास्ति में छूट प्रदान की जावेगी। उन्होनेे सभी वाहन स्वामियों से अपील करते हुए कहा कि 30 सितम्बर से पहले बकाया कर जमा कराते हुए बकाया कर की पेनल्टी एवं ई-रवान्ना चालानों में एमनेस्टी छूट प्राप्त करें।
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