बाड़मेर, 21 सितम्बर। जिले में खाद्य पदार्थो में मिलावट के 10 मामलों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी उम्मेद सिंह रतनू ने 11 लाख 15 हजार रूपये की जुर्माना राशि अधिरोपित की है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार के निर्देशन में समय-समय पर लिये गये खाद्य पदार्थों के नमूने अवमानक पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाङमेर द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के विरूद्ध न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर उम्मेदसिंह रतनू के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये गए।
उक्त परिवादों पर सुनवाई उपरांत न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थो से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता को मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए 10 प्रकरणों मे कुल 11,15,000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
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