सोमवार, 8 अगस्त 2022

लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था

बाड़मेर, 08 अगस्त। समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को किसी भी माह के दौरान राज्य सरकार द्वारा आवंटित गेहॅू की मात्रा का उसी मात्रा अनुरूप भौतिक रूप से प्राप्त नहीं होने अथवा लेखा संबंधी समस्या होने पर नागरिक आपूर्ति विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए गए है।

प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति रमेश कुमार विश्नोई ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत लक्षित लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु जिले को आवंटित खाद्यान्न (गेहॅू) की आपूर्ति प्रतिमाह समयबद्ध रूप से की जा रही है। उन्होने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत विभाग स्तर से ई निविदा जारी कर आरटीपीपी प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम स्तर से संवेदन की नियुक्ति उपरान्त सीधे ही उचित मूल्य दुकानदारों को डोर स्टेप डिलीवरी करवाई जा रही है। इस दौरान खाद्यान्न आवंटन से लेकर उचित मूल्य दुकानों तक तथा उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा लक्षित लाभार्थियों को वितरण तक की सम्पूर्ण श्रृंखला सप्लाई चैन मेनेजमेन्ट पोर्टल से ऑनलाईन किया हुआ है। इन विभिन्न लोक कल्याणसकारी योजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु कार्यालय में रसद सतर्कता निरीक्षक नियुक्त है, जो नियमित रूप से योजनाओं का पर्यवेक्षण कर रहे है। उन्होने समस्त उचित मूल्य दुकानदारों को किसी भी माह के दौरान राज्य सरकार द्वारा आवंटित गेहॅू की मात्रा का उसी मात्रा अनुरूप भौतिक रूप से प्राप्त नहीं होने अथवा लेखा संबंधी समस्या होने पर नागरिक आपूर्ति विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए है।
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