बाड़मेर, 30 जून। जिन व्यक्तियों द्वारा स्टेट की क्रेडिट कॉ-आपरेटिव सोसायटी एवं मल्टी क्रेडिट कॉ-आपरेटिव के खिलाफ राज सहकार पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई है एवं जिन पर कार्यवाही के अनुक्रम में विभाग द्वारा नोटिस जारी किये गये है, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा जारी विभागीय नोटिस की अनुपालना में शिकायत के सन्दर्भ में आवश्यक दस्तावेज व शपथ पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने में असफल रहे है, वे आगामी सात कार्यदिवस में शिकायत के संबंध में दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
सहकारी समितियां उप रजिस्ट्रार हरिराम पूनिया ने बताया कि दस्तावेजों के अभाव में राज सहकार पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में परिवाद दायर करना संभव नहीं होगा।
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