बुधवार, 25 मई 2022

राज्य कर्मचारियों को जीपीएफ पास बुक एवं राज्य बीमा रिकार्ड बुक विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश

बाड़मेर, 25 मई। राज्य सरकार की वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा द्वारा राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजनाओं में कार्य प्रक्रिया के अधीन स्वीकृतियां एवं भुगतान प्रक्रियाओं की जटिलताओं का सरलीकरण एवं ऑनलाइन करते हुए दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्त किये जाने एवं डीम्ड तथा ऑटो अप्रूवल जैसे प्रावधान किये जाने की घोषणा की गई है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के उप निदेशक गिरधारीराम गोदारा ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव वित्त के निर्देशानुसार विभाग की निदेशक श्रीमती कल्पना आईएएस के निर्देशों की अनुपालना मंे विभाग द्वारा समस्त जिला कार्यालयों में एक मई, 2022 से एक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत समस्त जीपीएफ एवं बीमा योजना की पत्रावलियों का पुनरावलोकन किया जाकर जीपीएफ ओल्ड लेजर बीमानुबन्ध इत्यादि समग्र रूप से परिपूर्ण कर पत्रावलियां एसआईपीएफ पोर्टल पर स्कैन की जानी है।
उन्होने समस्त नियमित एवं कार्यरत राज्य कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे यथाशीध्र आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रमाणित एवं सत्यापित अपनी जीपीएफ पासबुक तथा राज्य बीमा रिकार्ड बुक स्कैन कर पीडीएफ फार्मेट में अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से विभागीय पोर्टल पर अपलोड करंे। साथ ही अपना पदस्थापन विवरण भी पीडीएफ फार्मेंट में उपलब्ध करावें, ताकि उनका रिकार्ड समग्र रूप से परिपूर्ण कर पोर्टल पर अपलोड किया जा सकें। इसके उपरान्त कर्मचारी स्वयंमेव अपने आहरण एवं स्वत्व संबंधी कार्यवाही ऑनलाईन ही सम्पादित कर सकेंगे।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...