बाड़मेर, 05 मई। जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव को देखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के 05 किमी. परीधिय क्षेत्रों में सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट लोक बंधु द्वारा एक आदेश जारी कर बाड़मेर जिले की पंचायत समिति धोरीमना की ग्राम पंचायत उड़ासर में सरपंच के उप चुनाव को देखते हुए इनके निर्वाचन क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के 05 किमी. परीधिय क्षेत्रों में 5 मई को सांय 5.00 बजे से 7 मई को मतगणना समाप्ति तक तथा पंचायत समिति बालोतरा की ग्राम पंचायत गोपड़ी एवं पचपदरा मे पंचायत समिति सदस्य के उप चुनाव को देखते हुए इनके निर्वाचन क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के 05 किमी. परीधिय क्षेत्रों में 8 मई को सांय 5 बजे से 10 मई को सांय 5 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।
आदेशानुसार इस दौरान उक्त चुनाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध होगा।
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