सोमवार, 2 मई 2022

बाल विवाह रोकथाम के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन

बाड़मेर, 02 मई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर तथा तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 1 बाड़मेर) डॉ. मनोज जोशी के निर्देशानुसार न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बाड़मेर सौभाग्य सिंह चारण द्वारा सोमवार को महाराजा छात्रावास से चौहटन चौराहा होते हुए महाराजा स्कूल शिव नगर बाड़मेर तक बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रभात रैली का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष डॉ. मनोज जोशी ने बताया कि अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाहों का प्रमुखतया से होने की आशंका रहती है, जिसके संबंध में प्रशासन द्वारा समय समय पर बाल विवाह रोकथाम हेतु विधिक जागरूकता शिविर, रैली, मोबाईल वैन आदि के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जाता है। उन्होने बताया कि बाल विवाह जहां भी होने की सूचना हो, उसकी जानकारी प्रशासन को दीे जाए, प्रशासन द्वारा उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होने बताया कि बाल विवाह होना पाया जाने पर परिवार के सभी सदस्य, रिश्तेदार, टैन्ट, हलवाई, बैंड-घोडी तथा शादी में उपस्थित अन्य सभी दण्ड के भागीदार होते है, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाती है। उन्होने बताया कि बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है, जिसमें कानून के तहत सजा का प्रावधान है। शादी करने की उम्र बालिकाओं के लिए 18 वर्ष और बालकों के लिए 21 वर्ष होना आवश्यक है। इस दौरान अन्य विधिक जानकारी भी प्रदान की गई।
कार्यक्रम के अन्त में वहां उपस्थित महाराजा विद्यालय के व्यवस्थापक चेतन फडोदा, विद्यालय अध्यापकगण, स्काउट छात्र, विद्यार्थियों एवं आमजन का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...