मंगलवार, 5 अप्रैल 2022

मदिरा कम्पोजित दुकानों की ई निलामी 8, 11 एवं 12 अप्रेल को

बाड़मेर, 05 अप्रेल। राज्य सरकार द्वारा आबकारी बन्दोबस्त वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 हेतु राज्य सरकार की नई आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 जारी की गई है। बाड़मेर जिले की 198 देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों में से 97 देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों का सफल बन्दोबस्त हो चुका है।

जिला आबकारी अधिकारी विनोद वैष्णव ने बताया कि आबकारी जिला बाडमेर में बन्दोबस्त से शेष रही 101 मदिरा दुकाने जिसमें बाड़मेर, बालोतरा एवं चौहटन में क्रमशः 27, 47 एवं 27 दुकाने है। उन्होने बताया कि आबकारी जिला बाड़मेर की निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि को राज्य सरकार द्वारा औसतन 20 प्रतिशत कम किया गया है। बन्दोबस्त से शेष रही 101 मदिरा दुकानों का आवंटन ई निलामी से 8, 11 एवं 12 अप्रेल को क्रमशः तीन चरणों में भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी के माध्यम से कियो जाएगा। सर्वप्रथम आवेदनकर्ता को एमएसटीसी की साईट पर जाकर वन टाईम रजिस्टेªशन करवाना आवश्यक होगा। प्रत्येक दुकान के लिए एक न्यूनतम रिजर्व प्राईज निर्धारित की गई है जिस पर बोलीदाता अपनी बोली लगा सकता है जिसमें से उच्चतम बोलीदाता को मदिरा दुकान आवंटित की जाएगी। बोलीदाता को पिछली बोली राशि से कम से कम 10000 रूपये बढाकर बोली लगानी होगी। आबकारी विभाग की वेबसाईट https://rajexcise.gov.in पर बाड़मेर जिले की 101 मदिरा दुकानों की सूची प्रदर्शित है।
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