बाड़मेर, 15 फरवरी। मंगलवार को सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के तहत पंचायत समिति सिणधरी के सभागार में ब्लॉक स्तरीय जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रशिक्षण आयोजित हुआ।
इस दौरान अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी अमित कुमार ने कहा कि बच्चे के जीवन की शुरूआत उसके जन्म के साथ ही होती है। जन्म प्रमाण-पत्र बच्चे का कानूनी दस्तावेज है। उन्होने बताया कि जन्म-मृत्यु का शत पंजीकरण आवश्यक है। उन्होने ई-मित्र एवं आमजन से प्राप्त आवेदन का निर्धारित समयावधि में निस्तारण करने के निर्देश दिए।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर कैलाश कुमार ओझा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 की बारीकी से जानकारी की गई। साथ ही पहचान पोर्टल से सम्बधी तकनीकी जानकारी दी गई। इस दौरान बकाया ई-साईन प्रकरण निस्तारण हेतु चर्चा की गई।
ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी धनराज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजना की क्रियान्वति में एवं राज्य की जनसंख्या की सटीक जानकारी हेतु सभी घटनाओं का पंजीकरण होना आवश्यक है। उक्त प्रशिक्षण में सिणधरी ब्लॉक के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, समस्त ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रार, आशा सहयोगिनी, कार्यकर्ता समेत जन्म-मृत्यु से जुडे़ कार्मिक उपस्थित रहें।
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