बाड़मेर, 12 जनवरी। निदेशालय राज्य बीमा विभाग के निर्देशानुसार समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसी के बीमा क्लेम 25 जनवरी तक आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिए गए है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के ेसहायक निदेशक श्यामलाल प्रजपपति ने बताया कि जिन राज्य कर्मचारियो की जन्म दिनांक 1 अप्रेल, 1962 से 31 मार्च, 2063 है, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी 31 मार्च, 2022 को परिपक्व हो रही है। उक्त कार्मिको को 1 अप्रेल, 2022 को बीमा पॉलिसीयों का भुगतान किया जाना है।
उन्होने बताया कि इस हेतु ऑनलाईन बीमा क्लेम मय आवश्यक कागजात यथा मूल पॉलिसी बॉण्ड दोनों साइड, प्रथम कटौती से अन्तिम कटौती तक सम्पूर्ण बीमा पासबुक अपलोड कर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को 25 जनवरी तक आवश्यक रूप से भिजवाएं ताकि बीमादारों को समय पर भुगतान किया जा सकें। किसी प्रकार में ऑनलाईन अपलोडेशन में किसी प्रकार की समस्या आने पर राजय बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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