सहायता के लिए करना होगा ऑनलाईन आवेदन
बाड़मेर, 12 जनवरी। कोरोना (कोविड-19) से मृत व्यक्तियो के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए ई-मित्र से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिजन/रिश्तेदार को राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से 50 हजार की अनुग्रह राशि देय है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक पुखराज सहारण ने बताया कि कोविड-19 से ग्रसित होने के उपरान्त अस्पताल या घर में जिनकी मृत्यु हुई है और जिनके मृत्यु प्रमाणपत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 दर्ज है। वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु जांच में कोविड पॉजिटिव आने की दिनांक या क्लीनिकली कोविड पॉजिटिव पाये जाने के 30 दिवस के भीतर हुई है, भले ही ऐसी मृत्यु अस्पताल के बाहर हुई हो और व्यक्ति इससे पूर्व कोविड नेगेटिव हो चुका हो। ऐसे कोविड पॉजिटिव रोगी जिनकी मृत्यु निरंतर अस्पताल में भर्ती रहने के कारण हुई है, भले ही वह नेगेटिव आ गया है ऐसे मृत व्यक्ति के परिजन/रिश्तेदार इसके लिए पात्र होंगे।
उन्होने बताया कि इससे पूर्व कोविड-19 से मृत व्यक्तियों की विधवाओं (जिनके पति राजकीय सेवा में नहीं हो) को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से देय राशि एक लाख रूपए के साथ 50 हजार की सहायता राशि भी उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। ऐसे आवेदकों को इसके लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया
कोविड-19 से मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ डेथ) संबंधित अस्पताल द्वारा जारी किया जाएगा, यदि मृत्यु अस्पताल में हुई, अन्य समस्त प्रकरणों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर स्तर से गठित समिति के द्वारा कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
आवेदन की प्रक्रिया
अनुग्रह राशि हेतु आवेदन पत्र मृतक के परिजनों द्वारा ई-मित्र से भरा जाएगा। कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृत व्यक्ति के परिजन/रिश्तेदार द्वारा (यथा आवेदक का जन आधार, आधार संख्या, मृतक का कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का मृतक से नाता संबंधी दस्तावेज) सहित ई-मित्र कियोस्क माध्यम से किया जा सकता है।
उन्होने बताया कि उक्त आवेदन पर ई-मित्र आवेदन शुल्क राशि 50 रूपए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा आवेदनकर्ता से इस सुविधा का कोई शुल्क नहीं वसुला जाएगा।
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