बाड़मेर, 29 जुलाई। फर्म मैसर्स माजीसा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, दृष्टि आई हॉस्पीटल के पास चौहटन रोड़ में लाइसेन्स शर्तो का उल्लंघन प्रमाणित किए जाने के पश्चात फर्म के औषधि अनुज्ञापत्रों को 13 अगस्त से 1 सितम्बर तक 20 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक मनीष गुप्ता ने बताया कि फर्म मैसर्स माजीसा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, दृष्टि आई हॉस्पीटल के पास चौहटन रोड़ का निरीक्षण औषधि नियंत्रक अधिकारी शांतिलाल परिहार द्वारा 8 जुलाई को किया गया तथा प्राप्त अनियमितताओं के संबंध में फर्म को कारण बताओं नोटिस जारी कर सात दिवस में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया था। उन्होनें बताया कि फर्म द्वारा 28 जुलाई को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। उन्होनें बताया कि फर्म द्वारा अधिनियम के नियम 65 सपठित अधिनियम की धाराओं एवं लाइसेन्सों की शर्तो का उल्लंघन किया जना प्रमाणित किया गया है।
गुप्ता ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के नियम 59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 66(1) के तहत फर्म को जारी अनुज्ञापत्रों को 13 अगस्त से 1 सितम्बर तक कुल 20 दिन के लिए निलंबित किया गया है।
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