शुक्रवार, 11 जून 2021

कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 250 लोगों पर 34,100 का जुर्माना

 बाड़मेर, 11 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए गुरूवार 10 जून को जिले में 250 व्यक्तियों से कुल 34,100 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में गुरूवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 167 व्यक्तियों से 21,800 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 1 व्यक्ति से 500 रूपये, बायतु में 12 व्यक्तियों से 2100 रूपये, चौहटन में 6 व्यक्तियों से 2400 रूपये, सेड़वा में 9 व्यक्तियों से 900 रूपये, सिणधरी में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, शिव में 3 व्यक्तियों से 300 रूपये, गडरारोड़ में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, बालोतरा में 22 व्यक्तियों से 3100 रूपयेे, धोरीमन्ना में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये तथा सिवाना में 22 व्यक्तियों से 2200 रूपये को मिलाकर कुल 250 व्यक्तियों से 34,100 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में गुरूवार तक 81,033 व्यक्तियों से 1,37,17,476 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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