सोमवार, 28 जून 2021

कोविड अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर 114 लोगों पर 17,400 का जुर्माना

 बाड़मेर, 28 जून। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए रविवार 27 जून को जिले में 114 व्यक्तियों से कुल 17,400 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में रविवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 79 व्यक्तियों से 9900 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 2 व्यक्तियों से 400 रूपये, बायतु में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये, चौहटन मंे 10 व्यक्तियों से 1400 रूपये, सेड़वा में 5 व्यक्तियों से 500 रूपये, सिणधरी में 1 व्यक्ति से 100 रूपये, बालोतरा में 8 व्यक्तियों से 800 रूपयेे, गुडामालानी में 3 व्यक्तियों से 2900 रूपये, धोरीमना में 2 व्यक्तियों से 200 रूपये तथा सिवाना में 2 व्यक्तियों से 1000 रूपये को मिलाकर कुल 114 व्यक्तियों से 17,400 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में रविवार तक 83,532 व्यक्तियों से 1,40,47,376 रूपये की वसूली की जा चुकी है।
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