बुधवार, 26 मई 2021

इन्दिरा रसोईयों के माध्यम से लॉकडाउन अवधि में जरूरतमंदों के लिए रहेगी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था

जिला कलक्टर ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को व्यवस्था के दिए निर्देश

बाड़मेर, 26 मई। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में लगाए गए कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंदों को “कोई भूखा न सोए” की अवधारणा को लेकर जिला कलक्टर लोक बंधु द्वारा इन्दिरा रसोईयों के माध्यम से निःशुल्क भोजन पेकेट्स वितरण के संबंध में पूर्व में जारी निर्देशों की निरन्तरता रखते हुए 8 जून तक लगाये गए लॉकडाउन में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर लोक बंधु ने बताया कि जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार भोजन पैकेट (लंच/डिनर) निःशुल्क उपलब्ध कराये जाएंगे। जिसमें नगरीय निकायों द्वारा सर्वप्रथम स्वयंसेवी संस्थाओं, दानदाताओं तथा एनजीओ को अधिकाधिक प्रोत्साहित कर लाभार्थी अंशदान राशि 8 रुपये प्रति पैकेट एवं भोजन पैकेटस की पैकिंग लागत का आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही यह राशि नगरिय निकायों द्वारा प्राप्त कर भोजन पैकेट तैयार करने के लिए इन्दिरा रसोईयों को हस्तान्तरित की जाएगी।
निःशुल्क भोजन के लिए दानदाताओं का ले सहयोग
भोजन वितरण में स्थानीय जिला प्रशासन एवं निकायों के कार्मिकों की सेवाएं ली जाएगी। स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ और दानदाताओं से भोजन वितरण व्यवस्था का कार्य नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही निःशुल्क भोजन पैकेट वितरण का ऑफलाईन डाटा नगरीय निकायों द्वारा संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसी क्रम में जरूरतमंदों को वितरित भोजन पैकेट का इन्द्राज इन्दिरा रसोई पोर्टल पर नहीं किया जाएगा, इसका विवरण पूर्व में दिए गए निर्देशानुसार नगरीय निकाय अपने यहो ऑफलाईन संधारित करना सुनिश्चित करेंगे।
जरूरतमंद को मिले निःशुल्क भोजन, कोई भी भूखा न रहे
जरूरतमंदों को इन्दिरा रसोईयों से आवश्यकतानुसार भोजन पैकेटस (लंच/डिनर) उपलब्ध कराने के लिए स्वयंसेवी संस्था, एनजीओं तथा दानदाता द्वारा लाभार्थी अंशदान की राशि प्रति भोजन पैकेट 8 रुपये एवं पैकिंग शुल्क सहित दोनो राशि के भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना सुनिश्चित करें। यदि दानदाताओं द्वारा लाभार्थी की अंशदान राशि 8 रुपये प्रति पैकेट का भुगतान किया जाता है। लेकिन पैकिंग शुल्क नही दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पैकिंग लागत राशि का भुगतान संबंधित नगरीय निकायों द्वारा अपने स्तर से किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इन्दिरा रसोईयों में भोजन करने वाले जरूरतमंदों से लाभार्थी अंशदान राशि 8 रुपये नहीं ली जाकर निःशुल्क भोजन व्यवस्था उपलब्ध करायी जाएगी। इसी प्रकार लाभार्थी अंशदान राशि 8 रुपये प्रति थाली का भुगतान दानदाताओं को प्रोत्साहित कर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, दानदाता उपलब्ध नहीं होने पर यह भुगतान संबंधित नगरीय निकाय/निदेशालय (इन्दिरा रसोई योजना मद से) द्वारा किया जाएगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि इन्दिरा रसोई में बैठकर भोजन करने वाले लाभार्थियों का विवरण योजना की गाईडलाईन के अनुरूप पूर्व की भांति इन्दिरा रसोई पोर्टल पर इन्द्राज किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 23 मई 2021 को जारी आदेशों के अनुसार इन्दिरा रसोई में भोजन बनाने एवं उसके वितरण का कार्य रात्रि 9 बजे तक कोरोना गाईडलाईन के अनुसार अनुमत किया गया है। इस संबंध में कोविड गाईडलाईन की भी पूर्णतया पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
-0-

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

लोकसभा आम चुनाव को लेकर 24 से 26 अप्रैल तक सूखा दिवस घोषित

बाड़मेर, 26 मार्च। आबकारी विभाग के संयुक्त शासन सचिव के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण बाड़मेर व बालोतरा जिले म...