बाड़मेर, 01 मई | राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को जिले में 786 व्यक्तियों से कुल 1,59,000 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 492 व्यक्तियों से 60000 रुपये, उपखण्ड क्षेत्र बाड़मेर में 3 व्यक्तियों से 2000, बायतु में 18 व्यक्तियों से 1800 रूपये, चौहटन में 20 व्यक्तियों से 5000 रूपये, सेड़वा में 27 व्यक्तियों से 3900 रूपये, सिणधरी में 8 व्यक्तियों से 2800 रूपये, शिव में 6 व्यक्तियों से 1000 रूपये, गडरारोड में 2 व्यक्तियों से 5500, रामसर में 1 व्यक्ति से 200 रुपये, बालोतरा में 144 व्यक्तियों से 56400 रूपये, गुडामालानी में 1 व्यक्ति से 500 रूपये, धोरीमन्ना में 4 व्यक्तियों से 400 तथा सिवाना में 60 व्यक्तियों से 19500 को मिलाकर कुल 786 व्यक्तियों से 1,59,000 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में शुक्रवार तक 55493 व्यक्तियों से 95,99,476 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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