बाड़मेर, 07 मई। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही करते हुए शुक्रवार को जिले में 709 व्यक्तियों से कुल 1,22,800 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट लोक बन्धु ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही करते हुए राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। उन्हांेने बताया कि जिले में शुक्रवार को उक्त अधिनियम के उल्लंघन पर पुलिस विभाग द्वारा 452 व्यक्तियों से 59500 रुपये, उपखण्ड क्षंेत्र बाड़मेर में 1 व्यक्ति से 5000 रूपये, उपखण्ड क्षेत्र बायतु में 10 व्यक्तियों से 2000 रूपये, चौहटन में 16व्यक्तियों से 4200 रूपये, सेड़वा में 34 व्यक्तियों से 9500 रूपये, सिणधरी में 14 व्यक्तियों से 3100 रूपये, शिव में 8 व्यक्तियों से 2100 रूपये, गडरारोड़ में 1 व्यक्ति से 1000 रूपयेे, बालोतरा में 84 व्यक्तियों से 12400 रूपये, गुडामालानी में 2 व्यक्तियों से 2000 रूपये, धोरीमन्ना में 5 व्यक्तियों से 2500 तथा सिवाना में 82 व्यक्तियों से 20500 को मिलाकर कुल 709 व्यक्तियों से 1,22,800 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया है। उन्होने बताया कि जिले में शुक्रवार तक 60322 व्यक्तियों से 1,06,28,106 रूपये की वूसली की जा चुकी है।
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